भारत में 17 साल 11 महीने और 29 दिन की उम्र तक कुछ भी करने की छूट है। चाहे तो किसी का रेप कर दे, चाहे किसी का अंगभंग कर दे, चाहे किसी की हत्या कर दे, तेजाब डालकर किसी को जला दे, उसे सजा नहीं दी जा सकती। इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि वह अभी बालिग नहीं हुआ। वह बच्चा है। उसमें फैसले लेने की क्षमता नहीं है। उसकी फैसला लेने की क्षमता इस अवधि के ठीक एक दिन बाद रातों-रात पैदा हो जाती है। यह कैसा ऊलजलूल कानून है कि एक दिन के अंतराल में व्यक्ति की पूरी परिभाषा बदल जाती है। आखिर हम स्वविवेक का उपयोग किस बात के लिए बांध कर अलग रखे हुए हैं?
कानून लोगों को अपराधों से रोकने तथा पीड़ितों को न्याय का अहसास कराने के लिए होता है। कानून किसी का खोया हुआ जीवन तो नहीं लौटा सकता किन्तु पीड़ित को इस बात का संतोष जरूर दिलाता है कि देश में कानून का राज है। वह अकेला और असहाय नहीं है। देश को उसके साथ पूरी सहानुभूति है। इसके साथ ही कानून पीड़ित को हुए नुकसान के एक अंश की भौतिक क्षतिपूर्ति का भी प्रयास करता है।
पर दिल्ली गैंग रेप केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिसने यह जघन्य अपराध किया, सजा सुनाए जाने के बाद उसने राहत की सांस ली है। उसे सिर्फ तीन साल की सजा हुई है जिसकी गिनती उस दिन से शुरू होगी जिस दिन उसे सुधार गृह भेजा गया। घटना पिछले साल दिसम्बर की है। यानी उसकी सजा दो साल में पूरी हो जाएगी। जिसके साथ यह सब हुआ वह आज का यह दिन देखने के लिए जीवित नहीं है। उसका रोता बिलखता परिवार खुद को बेहद असहाय और ठगा हुआ महसूस कर रहा है। यदि कानून का यह मतलब है तो कानून बनाने वालों और कानून का पालन सुनिश्चित करने वालों को दोबारा सोचना चाहिए। यदि कानून का ऐसा ही अर्थ निकलता रहा तो लोगों से उसपर भरोसा करने के लिए कहना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसी अराजक स्थिति के लिए सिर्फ और सिर्फ राजनेता ही दोषी होंगे। बाल अधिकार, पशु अधिकार और मानवाधिकार की बातें एक सीमा तक ही ठीक लगती हैं। संविधान किसी को इस बात की इजाजत नहीं देता कि वह दूसरों की खुशियों और इच्छाओं का गला घोंटकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करे फिर चाहे पीड़ित लड़का हो या लड़की। पागल हो जाए तो जानवर को भी गोली मार दी जाती है। ऐसा करने से पहले उसकी उम्र नहीं पूछी जाती।
इस वाकये का एक पहलू यह भी है कि यदि किसी को 18 साल का होने से पहले तक कुछ भी करने की छूट दी जाती रही तो उससे 18 साल का होने के बाद एकाएक शरीफ नागरिक बन जाने की उम्मीद कैसे की जा सकती है।
कानून लोगों को अपराधों से रोकने तथा पीड़ितों को न्याय का अहसास कराने के लिए होता है। कानून किसी का खोया हुआ जीवन तो नहीं लौटा सकता किन्तु पीड़ित को इस बात का संतोष जरूर दिलाता है कि देश में कानून का राज है। वह अकेला और असहाय नहीं है। देश को उसके साथ पूरी सहानुभूति है। इसके साथ ही कानून पीड़ित को हुए नुकसान के एक अंश की भौतिक क्षतिपूर्ति का भी प्रयास करता है।
पर दिल्ली गैंग रेप केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिसने यह जघन्य अपराध किया, सजा सुनाए जाने के बाद उसने राहत की सांस ली है। उसे सिर्फ तीन साल की सजा हुई है जिसकी गिनती उस दिन से शुरू होगी जिस दिन उसे सुधार गृह भेजा गया। घटना पिछले साल दिसम्बर की है। यानी उसकी सजा दो साल में पूरी हो जाएगी। जिसके साथ यह सब हुआ वह आज का यह दिन देखने के लिए जीवित नहीं है। उसका रोता बिलखता परिवार खुद को बेहद असहाय और ठगा हुआ महसूस कर रहा है। यदि कानून का यह मतलब है तो कानून बनाने वालों और कानून का पालन सुनिश्चित करने वालों को दोबारा सोचना चाहिए। यदि कानून का ऐसा ही अर्थ निकलता रहा तो लोगों से उसपर भरोसा करने के लिए कहना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसी अराजक स्थिति के लिए सिर्फ और सिर्फ राजनेता ही दोषी होंगे। बाल अधिकार, पशु अधिकार और मानवाधिकार की बातें एक सीमा तक ही ठीक लगती हैं। संविधान किसी को इस बात की इजाजत नहीं देता कि वह दूसरों की खुशियों और इच्छाओं का गला घोंटकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करे फिर चाहे पीड़ित लड़का हो या लड़की। पागल हो जाए तो जानवर को भी गोली मार दी जाती है। ऐसा करने से पहले उसकी उम्र नहीं पूछी जाती।
इस वाकये का एक पहलू यह भी है कि यदि किसी को 18 साल का होने से पहले तक कुछ भी करने की छूट दी जाती रही तो उससे 18 साल का होने के बाद एकाएक शरीफ नागरिक बन जाने की उम्मीद कैसे की जा सकती है।



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